खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों एवं एफएसएसएआई के नवीन प्रावधानों की दी गई जानकारी

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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा खाद्य कारोबारियों को नवीन नियमों एवं प्रावधानों के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विकासखंड पौड़ी के सभागार में जागरुकता गोष्ठी का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग पी.सी. जोशी ने खाद्य कारोबार से जुड़े व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006, पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम, खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण संबंधी नियमों तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा जारी नवीन प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने खाद्य कारोबारियों से लाइसेंस एवं पंजीकरण की अनिवार्यता, खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, उचित पैकेजिंग तथा सही लेबलिंग सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया तथा उन्हें खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियमों के अनुपालन के लिए प्रेरित किया गया।

गोष्ठी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी महिलाओं तथा स्थानीय व्यापारियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में स्वच्छता एवं हाइजीन संबंधी मानकों की जानकारी देते हुए खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, निर्माण एवं विक्रय के दौरान अपनायी जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

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